UP News: उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है. आजम खान को हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. मामला 2019 का है. लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना इलाका में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था. आजम खान पर आरोप है कि जब जनसभा को संबोधित करते हुए अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर टिप्पणी की थी. इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 


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जानकारी के लिए बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा में गठबंधन था. इसी गठबंधन के तहत आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ रहे थे. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे. उस दौरान शहजादनगर नें आजम खान की एक जनसभा था. इसी जनसभा में आजम खान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी. वीडियो वायरल होने के बाद आजम खान पर वायरल वीडियो के आधार पर एडीओ पंचायत अधिकारी अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. 


समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को दोषी दिए जाने के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि "यह तो होना ही था.  हमने हमेशा सत्य का साथ दिया हैं. मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी. अब इस फैसले के बाद आजम खान की जुबान पर ताला लगेगा और कोर्ट उन्हें सख्त से सख्त सजा देगी." आपको बता दें कि इससे पहले 2022 में हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा हुई थी. जिसके बाद विधानसभा से उनको आयोग्य करार दे दिया गया. जिससे उनकी विधायकी चली गयी. 


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