Army Officer Complaint For Sexual Harassment: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फौज के अफसरान से महिला अधिकारी ने शिकायत की है. महिला ने फौज के एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया है. मध्य कमान के  पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने शनिवार को इस बारे में बताया. अधिकारी ने बताया कि एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया गया है और अधिकारी पर लगाए गए इल्जाम की जांच की जा रही है. मध्य कमान के PRO शांतनु प्रताप सिंह ने यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) एक्ट 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता और उस अधिकारी के रैंक का खुलासा करने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ शिकायत मिली है.


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जांच के लिए बनाई गई समिति
शनिवार को जारी एक बयान में सिंह ने कहा, "बरेली में फौज के अफसरान को महिला अधिकारी से एक शिकायत मिली है, जिसमें एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया गया है. यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) एक्ट 2013 के प्रावधानों के मुताबिक एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है, जो आरोप की जांच कर रही है.  बयान के मुताबिक, "यह ध्यान देने की जरूरत है कि पीओएसएच अधिनियम की दफा 16  खास तौर से शिकायतकर्ता, प्रतिवादी की पहचान और आईसीसी की कार्यवाही की तफ्सील को अवाम और मीडिया के सामने पेश करने से रोकती है.



'प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा'
वहीं उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न मामले पर कोई और जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है, चूंकि यह वैधानिक रूप से निषिद्ध है. बयान में कहा गया है कि इंडियन आर्मी और मध्य कमान सभी रैंकों को काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं.  उन्होंने इस मामले में यकीन दिलाते हुए कहा कि इस तरह की सभी शिकायतों को उचित संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निपटाया जाता है. साथ ही कहा कि जो भी कुसूरवार होगा उसके खिलाफ कारर्वाई की जाएगी.


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