Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निखत बानो की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दिया.निखत बानो को अपने पति यानी सुभासपा के वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी से जेल कथित अवैध मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार किया है. 


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लखनऊ में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने ये आदेश पारित किया है. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने सोमवार को आरोपों की गंभीरता और मामले में निखत की संलिप्तता को देखते हुए यह आदेश दिया है. आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे पहले विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया.


जेल अधीक्षक सहित कई गिरफ्तार
और आपको बता दें कि इसी के साथ इस  मामले में  पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जिसका नाम जगमोहन और जेलर संतोष कुमार तथा जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व उप जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार किया था.


निखत बानो सहित इन पर आरोप पत्र दाखिल
इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो और ड्राइवर नियाज अंसारी तथा सहयोगी फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले की रिपोर्ट बीते 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.


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कौन है अब्बास अंसारी
अब्बास अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा है. अब्बास अंसारी चित्रकुट जेल में कई महिनों से बंद है. और अब्बास अंसारी ने राष्ट्रीय शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता है. अब्बास का पत्नी निखत उससे बिना पर्ची के जेल में मिलने आती थी. इस प्रक्रण में सहयोग जेल के कुछ अधिकारी के मिली भगत के कारण होता था. निखत पर ये आरोप है कि वो अपने पति को जेल से भगाना चाहती है.