UK News: खाने-पीने की चीजों में थूक मिलाने वालों की अब खैर नहीं, नौशाद और हसन गिरफ्तार
UK News: हाल के दिनों में कुछ जगहों पर खाने में थूक मिलाने का मामला सामने आया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. जिसके बाद लोगों में एक समुदाय के खिलाफ काफी गुस्सा है. इस मामले में उत्तराखंड में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
UK News: देश भर में खाने-पीने की चीजों में थूक मिलाने की कई घटनाएं सामने आई हैं. जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है. खाने-पीने के चीजों थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बुधवार को खाद्य कारोबारियों को दिशानिर्देश जारी किए. दिशा-निर्देशों के तहत दोषी पाए जाने पर 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
आधिकारिक जराए के मुताबिक, हाल ही में सोशल मीडिया पर देहरादून और मसूरी में होटल और ढाबा जैसी जगहों पर खाने-पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं के वीडियो वायरल हुए, जिनपर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने एफडीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
दो लोगों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने तत्काल एक मामले में कार्रवाई करते हुए मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर चाय की रेहड़ी लगाने वाले दो भाइयों नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसे ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुजफफरनगर जिले के खतौली के रहने वाले हैं.
मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं के संबंध में कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले. प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का समय आ रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा और शुद्धता उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
असामाजिक गतिविधियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त- मंत्री
उन्होंने कहा कि त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव व एफडीए के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया. कुमार ने इस संबंध में कहा कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस एवं खानपान की अन्य वस्तुओं में मानव अपशिष्ट एवं अन्य गंदी चीजों की मिलावट के मामले सामने आए हैं, जो खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है.
कानून का सभी करें पालन
उन्होंने कहा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना, उसकी शर्तों का पालन करना तथा खाद्य पदार्थों में स्वच्छता का पालन करना भी जरूरी है. अधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों को प्रबंधित करते समय धूम्रपान, थूकना, नाक खुजाना, बालों में हाथ फेरना, शरीर के अंगों को खुजाना आदि आदतों पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि इससे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया के संक्रमण की आशंका होती है. इससे कई बीमारियों का जन्म हो सकता है.