Swati Maliwal Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी. 


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पुलिस ने दी ये दलील
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट की वीडियो भी बनाया था, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने फोन को फॉर्मेट कर दिया था.  कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, "18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से 'हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस रिमांड में देने की मांग कर सकते हैं."


विभव कुमार के वकील ने क्या कहा?
केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस की 5 दिन की रिमांड की मांग का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि विभव कुमार के दूसरे फोन का पता करना बहुत जरूरी है. क्योंकि उन्होंने पूरे घटना का वीडियो बनाया था या नहीं, इसका पता करना है. इसपर विभव कुमार के वकील ने कहा कि विभव कुमार से कन्फ्रंट किससे करवाना है ये भी कुछ नहीं पता है. 


क्या है पूरा मामला
वाजेह हो कि विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा था. अब फिर से कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है. दरअसल, स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर इल्जाम लगाया था कि विभव कुमार ने उनसे मारपीट किया था. हालांकि, विभव कुमार ने इल्जामों से इनकार किया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को मुंबई लेकर गई थी, जहां उनके मोबाइल का डाटा खंगाला गया था. पुलिस को शक है कि विभव कुमार ने गिरफ्तार होने से पहले फोन को फॉर्मेट किया था.