नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि एक ट्विटर यूजर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिसने फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल-न्यायाधीश की पीठ जगदीश सिंह नामक एक शख्स के अपमानजनक संदेश के जवाब में जुबैर के एक ट्वीट के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से ये सवाल पूछा है. इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया है.  

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14 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई 
बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आपने जुबैर खिलाफ आसमान सिर पर उठा लिया था, लेकिन मामला अब हवा-हवाई होकर समाप्त हो गया है, जैसा कि इसे होना ही था, क्योंकि इस मामले में कोई सबूत नहीं था. लेकिन आपने उस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिसने जुबैर को अपशब्द कहे? पुलिस के वकील ने कहा कि वह अभद्र भाषा के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से अवगत है, और आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया है, और मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी है.

जुबैर पर केस करने वाले के बारे में कोर्ट ने किया सवाल 
उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस ने याचिकाकर्ता जुबैर पर मामला दर्ज किया था, और मामले को खत्म करने के लिए बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया था. न्यायाधीश ने पहले जिक्र किया था कि पुलिस ने चार्जशीट में याचिकाकर्ता का नाम नहीं लिया है क्योंकि उसे उसके खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिली है. कोर्ट ने पूछा कि आपने जगदीश सिंह नामक सज्जन के बारे में क्या किया ? मेरा सवाल यह है कि अगर आपको इस आदमी (जुबैर) के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो आपने उस व्यक्ति जगदीश के बारे में क्या किया जिसने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे. 

क्या है मामला ? 
यह मामला 2020 का है, जिसमें याचिकाकर्ता जुबैर ने जगदीश सिंह नामक एक ट्रोलर को उसकी डिस्प्ले तस्वीर के साथ रीट्वीट किया था, जिस डिसप्ले पिक्चर में जगदीश सिंह की बेटी भी साथ में थी. हालांकि, जगदीश सिंह की बेटी की तस्वीर को जुबैर ने धुंधला कर दिया था. जुबैर ने ट्वीट में लिखा था, “नमस्कार जगदीश सिंह. क्या आपकी प्यारी बेटी को इस बारे में पता है कि आप सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने का पार्टटाइम काम करते हैं ?  मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर बदल लें." 
जुबैर के इस ट्वीट के बाद दिल्ली और रायपुर में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत ट्विटर पर एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से “धमकी देने और प्रताड़ित" करने के लिए दो प्राथमिकी दर्ज की गईं थी. इस मामले में अदालत ने कहा, “कोई (जगदीश सिंह) तूफान शुरू कर देता है और आप (दिल्ली पुलिस) सिर्फ यह कहते हैं कि इस व्यक्ति (जुबैर का) का नाम चार्जशीट में नहीं है.. इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह केस तार्किक रूप से बंद हो रहा हैं." 


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