what is Zero FIR? दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि एक नाबालिग लड़की द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज कराने के बाद उसने जीरो FIR दर्ज की है. एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि पीड़िता उत्तरी दिल्ली के रूप नगर में रहती है, लेकिन मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, जहां यह मामला पेश आया. शिकायतकर्ता ने कहा कि "उसके पिता और मां मेड के रूप में काम करते हैं और होली से पहले वे बिहार के मधुबनी में अपने घर गए थे, जहां उसके एक दोस्त के भाई की शादी थी. यहां उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएट बाद में वह अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गई."


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुलिस ने दर्ज की FIR


पुलिस ने कहा, "29 जून को वह बीमार पड़ गई और जांच करने पर पता चला कि वह गर्भवती है. इसलिए मामला दर्ज किया गया." अधिकारी ने कहा कि चूंकि घटना मधुबनी में हुई, इसलिए जीरो FIR दर्ज की गई और संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया है.


यह भी पढ़ें: इस चीज से सबसे ज्यादा निराश हैं भारतीय, अपने देश की नागरिकता छोड़ने को हो रहे मजबूर


क्या है जीरो FIR?


अक्सर आम आदमी किसी भी मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराने जाता है. लेकिन कई बार पुलिस वाले आसानी से FIR दर्ज नहीं करते हैं. इस पर आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर काट कर परेशान हो जाता है. इसीलिए यह कानून बनाया गया है कि कोई भी शख्स किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकता है. चाहे वह पुलिस स्टेशन उस इलाके से संबंधित न हो जहां पर वारदात हुई है. इन बातों का जिक्र सेक्शन 154 में है.


नहीं होता कोई भी अपराध


रिटायर्ड एसपी सुखलाल वर्पे के मुताबिक इस मामले में इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर एक फॉर्वर्ड लेटर लिखेगा. इसे उस पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा जिस थाने का वह मामला है. इसके बाद केस की जांच की जाएगी. जीरो FIR में कोई भी अपराध नहीं लिखा होता है इसलिए इसे जीरो FIR कहते हैं. 


Zee Salaam Live TV: