SFI के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, तो झल्ला गए राज्यपाल, बोले पीएम को लगाओ फोन
Arif Mohammad Khan: कोल्लम के निलामेल में SFI वर्कर्स के प्रोटेस्ट के बाद राज्यपाल ने अपनी गाड़ी रोकी और कार से बाहल निकलकर पास की एक दुकान से एक चेयर निकालकर सड़क किनारे धरने पर बैठ गए.
Arif Mohammad Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे. जहां SFI कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को काला झंडा दिखाने और प्रोटेस्ट करते हुए गो बैक के नारे लगाए, जिसके बाद राज्यपाल सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. उन्होंने वहां पुलिस अधिकारियों को भी फटकार लगाई और अपने सहयोगी को कहा कि पीएम से फोन कर मेरी बता करावओ.
धरने पर बैठे राज्यपाल
दरअसल, कोल्लम के निलामेल में SFI वर्कर्स के प्रोटेस्ट के बाद राज्यपाल ने अपनी गाड़ी रोकी और कार से बाहल निकलकर पास की एक दुकान से एक चेयर निकालकर सड़क किनारे धरने पर बैठ गए. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने SFI वर्कर्स को काले झंडे लेकर प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो (आरिफ मोहम्मद खान) अपने सहयगोगी को कह रहे हैं, "मोहन, अमित शाह से बाकत कराओ, या कोई भी हो उनके यहां, और नहीं तो फिर पीएम (प्राइम मिनिस्टर) से बात कराओ."
अधिकारियों को लगाया फटकार
राज्यपाल एक IPS अधिकारी को वहीं, अंग्रेजी में फटकार लगाते हुए कह रहे हैं, "नहीं, मैं यहा से वापस क्यों जाऊंगा, आपने ने उन्हें यहां सुरक्षा दी है, उन्हें (SFI) पुलिस की सुरक्षा दी गई है. मैं यहां से नहीं जाउंगा, अगर पुलिस खुद ही कानून को तोड़ेगी तो कानून का पालन कौन कराएगा."
SFI के कार्यकर्ता ने कही ये बात
वहीं, भारी बवाल को लेकर एक SFI वर्कर्स ने कहा, "बिना किसी योग्ता के सुरेंद्र को भाजपा कार्यलय से सिफारिश आने के बाद सीनेट में वापस ले लिया गया. इसलिए SFI पिछले कई महीनों से आरिफ मोहम्मद के खिलाफ पूरे राज्य में प्रोटेस्ट कर रही है. आज का प्रोटेस्ट उसी का हिस्सा था. हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने हमें "अपराधी" कहा, इसलिए हम पूरे राज्य में प्रोटेस्ट करके उन्हें अपने विरोध की ताकत दिखाएंगे. हम यह संदेश देना चाहते हैं कि SFI किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है."
13 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
राज्यपाल खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बाद, अब पुलिस ने 13 SFI वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है. इन वर्कर्स पर IPC की धारा 143, 144, 147, 283, 353, 124, 149 के तहत मुकदमा दर्ज की गई है.