Amanatullah Khan News: आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना चाहती है. अब मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया है और विधायक के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की मांग की है. 


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गैर जमानती वारंट के लिए दिया गया है एप्लीकेशन
इस मामले को लेकर कोर्ट में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं, न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश राकेश सयाल के हवाले से बताया, “आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन-एंडेड और गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मिला है. SPP नियम के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के लिए जांचा और पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ वक्त मांगा गया है. इसके साथ ही कोर्ट में गुजारिश की गई है कि 18 अप्रैल 2024 को विचार के लिए रखें.”


ईडी ने किया ये दावा
ईडी ने इस मामले में विधायक अमानतुल्ला खान के तीन सहयोगियों समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. वहीं, दिल्ली की एक कोर्ट ने 9 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर एक एप्लीकेशन पर विधायक को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है. इस बीच ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अवैध भर्ती से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्ला खान कथित रूप से समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. 


क्या है पूरा मामला
ईडी ने बीते साल अक्टूबर के महीने में अमानतुल्ला खान और कुछ दूसरे लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के दावा किया था कि आप विधायक अमानतुल्ला वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से गलत तरीके से धन अर्जीत किया है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया है.