Punjab: बिना लाइसेंस के चलाया होटल तो लग सकता है भारी जुर्माना!
Punjab News: कोरोना महामारी के बाद देश के कई युवाओं की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद युवाओं ने अपना घर चलाने के लिए ज्यादातर खाने-पीने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें पिछले दो सालों में हजारों की संख्या में खाने-पीने के सामान परोसने की दुकानें खुल गई हैं. और लोग बड़ी संख्या में ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग उन पर सख्त होने जा रहा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने अब खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मानक निर्धारित किए हैं, यह अनिवार्य होगा और यदि उसकी सालाना बिक्री 12 लाख से ज्यादा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. लुधियाना स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी हमारे साथ साझा की है.