Karnataka High Court: मस्जिदों में अजान से किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं!
Aug 23, 2022, 21:37 PM IST
Azan on Loudspeakers: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को मस्जिदों में 'अजान' के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कर्नाटक हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर के जरिए अज़ान पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अज़ान की आवाज़ याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है. अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अज़ान देने से रोकने का हुक्म देने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित 'ध्वनि प्रदूषण नियम' लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलुरु के निवासी मंजूनाथ एस. हलावर की एक मफ़ादे आम्मा (जनहित याचिका) पर सुनवाई की याचिका में कहा गया था कि 'अज़ान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, हालांकि अज़ान की आवाज़ अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है.' अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है. संविधान का अनुच्छेद 25 (1) लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है.' अदालत ने कहा, 'हालांकि, उपरोक्त अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के तहत आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है.'