Uttar Pradesh: यूपी में पहले से धर्मांतरण पर कानून, फिर क्यों परेशान है इलाहाबाद हाईकोर्ट?

मो0 अल्ताफ अली Tue, 02 Jul 2024-8:03 pm,

Uttar Pradesh: आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के धर्मांतरण के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिंता है कि धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी कहीं अल्पसंख्यक न हो जाए, ये चिंता किसी क्षेत्र की हो सकती है मैं इंकार नहीं कर रहा हूं मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों या ईसाईयों द्वारा कही भी धर्मांतरण कराने का कोई कार्य नहीं हो रहा है और ना ही कोई अल्पसंख्यकों की कोई ऐसी संस्था है जो धर्मांतरण कराने के लिए लोगों को प्रलोभन देती हो. मौलाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही धर्मांतरण का कानून बना हुआ है, उसमें सख्त से सख्त धाराएं है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करायेगा तो इस कानून के तहत जेल की सलाखों में चला जायेगा. मौलाना ने आगे कहा कि संविधान ने स्वंय स्वइच्छा के साथ धर्म परिवर्तन की इजाजत दी है. मगर धर्म परिवर्तन कराने के लिए डराना या धमकाना या लालच देना संविधान के विरोध होगा, और इस्लाम भी इसी बात की शिक्षा देता है.

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