इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सूबा सिंध की असेंबली के दो सदस्यों को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में कुत्तामार मुहिम की निगरानी संजीदगी से नहीं कर रहे थे. असेंबली सदस्यों के सस्पेंशन का ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट की 2 सदस्यी बेंच ने सुनाया है. बेंच में जस्टिस आफताब अहमद और जस्टिस फहीम सिद्दीकी शामिल थे. 


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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मेंबर्स ऑफ असेंबली असेंबली अपने इलाकों के लोगों को सहूलियतें मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं. साथ ही अदालत ने अन्य जिलों के मेंबर्स को भी कहा है कि उनको सस्पेंड किया जा सकता है. 


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इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि कुत्तों के काटने की घटना से एमपी का कोई लेना देना नहीं है. इस पर अदालत ने कहा कि हमें पता है, हमारा मुंह न खुलवाया तो बेहतर होगा. लोगों की सुरक्षा करना विधानसभा के सदस्यों की जिम्मेदारी है. अदालत ने कहा कि हमें मालूम है कि यह अफसर फंड से किसे कमीशन देते हैं. 


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इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते के काटने की घटना जिस इलाके में हुई वहां का एमपी सीनेट चुनाव के दौरान भी वोट नहीं डाल सकेगा. साथ ही घटना पेश आने वाले इलाके के अफसरान की तनख्वाह बंद हो और सरप्लस में रखा जाएगा. 


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