बीजिंगः चीन में सप्ताह भर की छुट्टी के दौरान कोविड-19 (COVID 19) के मामलों की तादाद तीन गुना ज्यादा बढ़ने की वजह से और कम्युनिस्ट पार्टी की होने वाली एक प्रमुख बैठक के मद्देनज़र सरकार ने कुछ शहरों में दोबारा लॉकडाउन (lockdowns ) और यात्रा पर बैन (travel restrictions In China) लगाने का फैसला किया है. देश के आधिकारिक सीसीटीवी चैनल के मुताबिक, पिछले दिन की गई कोविड-19 जांच में भारी संख्या में कोविड के संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके बाद सरकार ने उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के फेनयांग शहर में सोमवार को लॉकडाउन लगा दिया. 
मंगोलिया क्षेत्र में, राजधानी होहोट ने ऐलान किया है कि मंगलवार से बाहरी वाहनों और यात्रियों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. होहोट में लगभग 12 दिनों में दो हज़ार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. कम्युनिस्ट पार्टी कोविड के मामलों में इजाफे को लेकर विशेष तौर पर चिंतित है, क्योंकि अगले इतवार से, पांच साल में एक बार होने वाली पार्टी कांग्रेस के लिए राष्ट्र की सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश धूमिल होती नजर आ रही है. 

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भारत में संक्रमण के 2,424 नए मामले, 3 की मौत 
दूसरी तरफ, भारत में कोविड-19 के 2,424 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामले 4,46,14,437 हो गए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की तादाद कम होकर 28,079 रह गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार की सुबह आठ बजे तक अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, 15 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की तादाद बढ़कर 5,28,814 हो गई है. देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से तीन लोगों की मौत हुई है, जिनमें से केरल के दो और पश्चिम बंगाल का एक मरीज है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को लेकर राजस्थान सरकार पर जताई नाराजगी 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उठाए गए कदम से जुड़े उसके हलफनामे को ‘असंतोषजनक’ करार दिया है. अदालत ने राजस्थान सरकार से कहा कि वह कोई परमार्थ (चैरिटी) का काम नहीं कर रही है. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में विस्तृत हलफनामा दायर करे. सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि राजस्थान सरकार उच्चतम न्यायालय के साल 2021 के आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसमें राज्यों को महामारी से जान गंवाने वाले लोगें के परिवारों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था. 


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