Dubai Ramadan 2023: रमज़ान के दौरान भारत में जरूरतमंदों को इफ्तार कराई या बांटी जाए तो इसे नेक कामों में गिना जाता है साथ ही सवाब का काम कहा जाता है. लेकिन यही काम अगर आप मुस्लिम देश UAE में करेंगें तो आपको सख्त सज़ा मिलेगी. अगर आप दुबई के अंदर शहरियों को रमज़ान के दौरान इफ्तार बांटते हैं तो फिर आपको 100,000 दिरहम (लगभग साढ़े 22 लाख भारतीय रुपये) जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे. 


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दुबई में इस्लामिक मामलों के विभाग ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया. हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई यह नेक काम करना चाहता हैं उसको पहले इसकी इजाज़त लेनी होगी और कुछ जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह दी. डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज में धार्मिक मामलों के उप निदेशक मोहम्मद मुसाभ दही ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना परमिट के इफ्तार बांटती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार शख्स को जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा. 


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इतना ही नहीं अगर कोई शख्स बिना लाइसेंस के डोनेशन लेता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक लाइसेंस के बिना विज्ञापन देने या दान इकट्ठा करने के जुर्म में कम से कम 5,000 दिरहम (1 लाख 12 हजार रुपये) और ज्यादा से ज्यादा 100,000 दिरहम (22 लाख 47 हजार रुपये) और एक महीने से लेकर 1 साल तक की जेल का हो सकती है. 


अधिकारियों ने आगे कहा कि लोग इफ्तार बांटने की इजाज़त हासिल करने के लिए विभाग से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इजाज़त हासिल करते वक्त उन्हें हमें उन इलाकों और तारीख के बारे में सूचित करना होगा जब वे इफ्तार बांटना चाहते हैं. ताकि हम किसी अन्य को फिर उस इलाके में इफ्तार बांटने की इजाज़त ना दें. 


आवेदन कैसे करें
आप- iacad.gov.ae पर जा सकते हैं और इसे वेबसाइट पर लागू कर सकते हैं
या 800600 पर कॉल कर सकता है
इस दौरान आपके पास अमीरात आईडी होना लाजमी है.
साथ ही यहां आपको इफ्तार बांटने की जगह भी लिखनी होगी.