Toshakhana Case Update: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना बदउन्वानी के मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 साल की सजा सोमवार को निलंबित कर दी. पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी. सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी. फिलहाल इमरान खान और उनकी पत्नी को राहत मिली है.


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इमरान को मिले थे महंगे तोहफे
दरअसल, तोशाखाना करप्शन मामले में, 71 साल के इमरान खान पर पाकिस्तान के पीएम के पद पर पर रहते हुए और अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी तोहफों को अपने पास रखने का इल्जाम है. तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अफसरान कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले गिफ्ट जमा किये जाने चाहिए. इमरान खान और उनकी पत्नी या तो तोहफे जमा करने में नाकाम रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इसे कम कीमत पर हासिल किया. बता दें कि, पाकिस्तान में तोशखाना एक सरकारी डिपार्मेंट है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी शख्सियात द्वारा राष्ट्रपति-पीएम, Mps, नौकरशाहों और अफसरान को दिए गए तोहफों को रखा जाता है.


जुर्माना भी अदा करना होगा
इमरान खान पर तोशखाने में रखे गये उपहार को कम कीमत पर खरीदने और फिर उसे बेचकर फायदा हासिल करने का इल्जाम है. इमरान खान को उस समय देश का पीएम होने के नाते एक महंगी घड़ी बतौर तोहफा मिलने का जिक्र शामिल है. इमरान खान पर इल्जाम था कि पीएम के पद पर रहते हुए उन्हें और उनकी वाइफ बुशरा को अलग-अलग राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी हस्तियों से 108 तोहफे मिले थे. खबरों के मुताबिक, इमरान खान और उनकी पत्नी 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक ओहदे पर नहीं रह सकेंगी और दोनों को पाकिस्तान करेंसी के हिसाब से अलग-अलग 787 मिलियन जुर्माना भी अदा करना होगा.