Imran Khan Bail: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान सोमवार को लाहौर होईकोर्ट में पेश हुए. इमरान ख़ान को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी ज़मानत अर्ज़ी को मंज़ूर कर लिया. लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें तीन मार्च तक के लिए ज़मानत दी है. पिछले साल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुज़ाहिरा करने के मामले में इमरान ख़ान को ये राहत दी गई है. दरअसल बीते साल इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान को अयोग्य घोषित कर दिया था. उस एक फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के बाहर पूर्व पीएम के हामियों ने ख़ूब हंगामा किया था. उस मामले में कोर्ट ने इमरान ख़ान को ज़मानत दे दी है.


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इमरान के सैकड़ों हामी हुए जमा
इस दौरान कोर्ट कैम्पस के अंदर अजीब नज़ारा देखने को मिला, जहां अपने लीडर के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इमरान के सैकड़ों हामी जमा हो गए थे. पिछले साल निषिद्ध वित्तपोषण मामले में इमरान ख़ान को निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कारकुनान ने एहतेजाज किया था. जस्टिस तारिक़ सलीम शेख़ ने मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी ख़ान की ज़मानत अर्ज़ी की सुनवाई के लिए उन्हें अदालत में पेश होने की हिदायात दी थीं. जानकारी के मुताबिक़ जस्टिस अली बक़र नजाफी की अध्यक्षता में हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इमरान ख़ान को तीन मार्च तक के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने ज़मानत दे दी.



कोर्ट का सम्मान करता हूं: इमरान
जानकारी के मुताबिक़, अदालत में पेश होने के बाद पीटीआई चीफ़ ने बताया कि वह पिछले हफ्ते ही कोर्ट में पेश होना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी क्योंकि उनके पैर के घाव भरने में दो हफ्ते से ज़्यादा का वक़्त लग सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों के लिए उनके मन में हमेशा ही एहतेराम का जज़्बा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नाम में भी 'इंसाफ' शब्द शामिल है. इमरान ख़ान पर अब तीन मार्च तक गिरफ्तार होने का ख़तरा टल गया है. 


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