गुरुग्रामः संयुक्त अरब अमीरात के अफसरों ने अपने ट्रेड पार्टनर इंडिगो एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि पासपोर्ट पर एक नाम वाले यात्री जो पर्यटक, यात्रा या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यूएई की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अब यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी. यह नियम सोमवार से ही लागू कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि किसी शख्स के नाम में कम से कम दो शब्द होने चाहिए. अगर किसी के पासपोर्ट पर सिर्फ ’सुशांत’ या ’अब्दुल्ला’ लिखा है, तो वह शख्स यूएई की यात्रा नहीं कर पाएगा. 
 
कुछ मामलों में सिंगल नाम वाले यात्री को मिलेगी छूट 
बयान में कहा गया है कि यूएई के अफसरों के निर्देशों के मुताबिक, पर्यटक, यात्रा या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट पर अगर ही नाम दर्ज होंगे तो ऐसे यात्रियों को यूएई से आने/ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इस नियम को 21 नवंबर से ही लागू कर दिया गया है. 
हालांकि अफसरों ने कहा है कि पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले और निवास परमिट या स्थाई वीजा रखने वाले यात्रियों को एक नाम होने के बावजूद भी यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते पासपोर्ट में वह एक नाम ही नाम और सरनेम दोनों कॉलम में दर्ज हों. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि ऐसा फैसला अखिर क्यों लिया गया है ? हालांकि, एयरलाइन ने लोगों से ज्यादा जानकारी के लिए अपने खाता प्रबंधक से संपर्क करने या उनकी वेबसाइट हवपदकपहव.बवउ पर जाने के लिए भी कहा है. 

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इंडिगो ने कोलकाता और यांगून के बीच पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की 
वहीं, इंडिगो कारगो ने कोलकाता और यांगून, म्यांमार के बीच अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत की है. इंडिगो कारगो के मुख्य वाणिज्य अधिकारी महेश मलिक ने कहा, ’’हम कोलकाता-यांगून के बीच अपनी उड़ान के साथ इंडिगो कार्गाे परिचालनों को अंतरराष्ट्रीय तटों तक विस्तारित करने के लिए रोमांचित हैं. दोनों शहर प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हैं और उनके बीच मालवाहक सेवा भारत और म्यांमार के बीच आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी." 


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