लाहौरः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Ex. PM Imran Khan) को ‘गैर-मुस्लिम’ (Non- Muslim) कहकर संबोधित करने और उनके खिलाफ धार्मिक नफरत भड़काकर उनकी जिंदगी खतरे में डालने के इल्जाम में सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PLM-N) के दो वरिष्ठ मंत्रियों और एक सरकारी टेलीविजन चैनल के (Mian Javed Latif) अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है. लाहौर की ग्रीन टाउन पुलिस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मंत्रियों मरियम औरंगजेब (ministers Marriyum Aurangzeb) और मियां जावेद लतीफ और पाकिस्तान टेलीविजन के प्रबंध निदेशक सोहेल खान और कार्यक्रम नियंत्रक राशिद बेग के खिलाफ एक मौलवी की शिकायत पर आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इन दो मंत्रियों के खिलाफ हुई थी शिकायत 
दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, लतीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को पिछले 14 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलनल में गैर-मुस्लिम और अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय को सुविधाएं देने वाला करार दिया था. इसमें कहा गया कि लतीफ ने सूचना मंत्री औरंगजेब और पीटीवी के प्रबंध निदेशक और कार्यक्रम नियंत्रक के सहयोग से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था. इसमें कहा गया है कि ऐसा करके इन मंत्रियों और पीटीवी अधिकारियों ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ नफरत फैलाकर उनकी जान को खतरे में डाल दिया. 


अदालत ने इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद के इल्जाम हटाने का आदेश दिया  
वहीं, पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए एक महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस को उनके खिलाफ लगे आतंकवाद के इल्जामों को हटाने का हुक्म दिया. पिछले 20 अगस्त को यहां एक रैली के दौरान 69 वर्षीय खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी. गिल को देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था. खान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी की भी आलोचना की थी, जिन्होंने पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी. भाषण के कुछ घंटों बाद पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों को धमकी देने के इल्जाम में खान के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.


ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें zeesalaam.in