UAE Business Age limit: यूएई में बदला नियम, अब इस उम्र से ही कर सकेंगे कारोबार
UAE Business Age limit: यूएई मे बिजनेस करने का नया नियम लागू हुआ है. जिसके बाद अब बिजनेस करने की उम्र को कम कर दिया गयाा है. सरकार का मानना है कि इस कानून से कारोबार को समर्थन मिलेगा.
UAE Business Age limit: यूएई बिजने से मामले में तेजी से ग्रोथ कर रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई में तकरीबन 200 फीसद तक जॉब्स में इजाफा हुआ है. अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके बाद अब यूएई में बिजनेस करने की उम्र को बदल दिया गया है. खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग में, MoE के अंडरसेक्रेटरी अब्दुल्ला अल सालेह ने नए कानून की समीक्षा की है. उनका कहना है कि ये कानून देश के कारोबारी माहौल का समर्थन और विकास करेगा.
नया कमर्शियल ट्रांजेक्शन लॉ क्या है?
- इस नए कानून के आने के बाद यूएई में बिजनेस करने की उम्र घटकर 18 साल हो गई है.
- ये कानून बिजनेस को ग्रो करने में काफी मददगार साबित हो सकता है.
- नया कानून देश में इस्लामिक बैंकिंग को समर्थन प्रदान करता है और इसे विकास के मुख्य चालकों में से एक के रूप में स्थापित करता है
- यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित व्यवसायों और डिजिटल क्षेत्रों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है
यूएई में तेदी से बढ़ रही हैं नौकरियां
आपको बता दें दुबई दुनिया के उन देशों में शुमार होता है जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है. हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई में नौकरियों में तेजी से इजाफा हो रहा है. पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में 200 फीसद तक नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है. कई एजेंसियों का कहना है कि उनके पास स्किलफुल वर्कर्स की कमी है. यूएई में ये नया कानून लागू होने से रोजगार में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी. भारत, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले कई लोग दुबई में काम करते हैं. ऐसे में उनके लिए भी ये बड़ी खबर है.