Cracker Ban: मध्य प्रदेश के तीन जिलों में पटाखा बैन; दिल्ली-पंजाब में प्रतिबंध पर घमासान
Advertisement

Cracker Ban: मध्य प्रदेश के तीन जिलों में पटाखा बैन; दिल्ली-पंजाब में प्रतिबंध पर घमासान

Cracker Ban in MP: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पटाखों पर बैन लगाया गया है. इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. इसके बाद अब प्रदेश में पटाखों की राजनीति भी गरमाने लगी है. भाजपा ने केजरीवाल को सनातन धर्म विरोधी बताया है.

Cracker Ban: मध्य प्रदेश के तीन जिलों में पटाखा बैन; दिल्ली-पंजाब में प्रतिबंध पर घमासान

Cracker Ban in MP: दिल्ली, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली, कटनी और ग्वालियर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री पर अलग-अलग प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं. सिंगरौली में इस में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आदेश जारी किए हैं. आदेश का पालन कराने के लिए संबंधति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. हालांकि, इस फैसले के बाद कई लोग विरोध भी कर रहे हैं.

सिंगरौली कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार सिंगरौली जिले में पटाखा फोड़ना प्रतिबंधित होगा. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ समय के लिए इससे बाहर रखा गया है. देखें कलेक्टर राजीव रंजन मीना का आदेश
- नगर निगम क्षेत्र में क्रय विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध
- सिंगरौली के नगर निगम क्षेत्र के रहवासी नहीं फोड़ेंगे पटाखा
- रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रामीण इलाकों में ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति
- दिवाली पर पटाखा फोड़ते पाए जाने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
- पटाखा फोड़ने पर 1000 से 3000 तक लगेगा जुर्माना
- आतिशबाजी पर पाबंदी का जिला प्रशासन ने मुनादी कर लोगों को दी सूचना

भारत-पाक सीमा पर कुछ ऐसी हुई दिवाली, देखें कैसे मिले दोनों देशों के जवान

कटनी में क्या आदेश हैं?
जिले में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. आदेश के अनुसार, बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लीथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोरियम क्रोमेट जैसे रसायनों से बनाए गए पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण, परिवहन पर बैन होगा. इसके अलावा 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा.

ग्वालियर में संसोधित आदेश
ग्वालियर में नगर निगम सीमा में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि प्रशासन की ओर से जारी आदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रात आठ से दस बजे के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमती दी गई है. ग्वालियर में व्यापारियों के विरोध पर प्रशासन ने आदेश में संसोधन किया और विक्रय पर लगा प्रतिबंध हटा लिया. इससे व्यापारियों को राहत मिली, लेकिन खरीदने वाले अब भी संशय में हैं.

VIDEO: महाकाल के दरबार से शुरू हुई दिवाली, घर बैठे करें बाबा के दिव्य दर्शन

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
तीनों जिलों के कलेक्टरों ने आदेश में बताया कि जिले में लगातार एक्यूआई का स्तर काफी खराब है. ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खरनाक है. आगे कोई खतरनाक स्थिति पैदा न हो इसे देखते हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

दिल्ली पंजाब में पहले लगाया गया है प्रतिबंध
बता दें इससे पहले दिल्ली और पंजाब सरकार ने पटाखें फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है. दिल्ली में पटाखों के उपयोग पर पूरे तरह प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं पंजाब में पटाखें फोड़ने के लिए 2 घंटे की छूट दी गई है. दोनों राज्यों के इस फैसले का देशभर में विरोध हो रहा है. बीजेपी समेत कई पार्टी के नेता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं.

भोपाल: न्यू मार्केट की दुकान में भारी आग, चंद मिनटों में सबकुछ हुआ राख

सनातन के खिलाफ हो रहे हैं प्रबोधन
मध्य प्रदेश बीजेपी नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि तथाकथित बुद्दिजीवी और केजरीवाल की मानसिकता के लोग हिन्दू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं. हमारे यहां कोई पाबंदी मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर को जरूर आतिशबाजी पर पाबंदी लगाएंगे. 31 दिसंबर पर जो पटाखे फोड़ दारू पीकर लोग पड़े रहते हैं. उससे प्रदूषण नहीं होता. सनातन धर्म की जय जयकार ना हो नए-नए प्रबोधन इस देश में चल रहे हैं.

Trending news