छत्तीसगढ़ में लागू हुई एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
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छत्तीसगढ़ में लागू हुई एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

एससी/एसटी एस्ट्रोसिटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय से पत्र भेज दिया गया है.

रायपुर: एससी/एसटी एस्ट्रोसिटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय से पत्र भेज दिया गया है. पत्र में लिखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ पालन तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी भी माना जाएगा. आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस एक्ट के तहत आरोपों पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी है और केस दर्ज होने से पहले भी जांच की जाएगी. साथ ही इस जांच को डीएसपी स्तर का अधिकारी करेगा और गिरफ्तारी से पहले इसमें जमानत संभव हो सकेगी. सीनियर अफसर की इजाजत के बाद ही गिरफ़्तारी हो सकेगी.

  1. प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय ने भेजा पत्र

    आदेशों का पालन नहीं होने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

    आदेशों का पालन नहीं करने पर मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना

छत्तीसगढ़ में अब बिना जांच के एससी-एसटी मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार एससी-एसटी एक्ट के मामले में पहले जांच की जाएगी. जांच में दोषी साबित होने पर ही कार्रवाई होगी.

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