कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव? हरे और गुलाबी रंग से वोट डालने का कॉन्सेप्ट समझिए

राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि ये वोटिंग कैसे होती है, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? आपको आसान भाषा में सारी जरूरी बातें समझाते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 18, 2022, 11:37 AM IST
  • आसान भाषा में समझिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है?
  • यूपी में 1 विधायक का वोट मूल्य सबसे ज्यादा 208 है
कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव? हरे और गुलाबी रंग से वोट डालने का कॉन्सेप्ट समझिए

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है. पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों ने संसद भवन में वोट डाला. सीएम योगी ने लखनऊ में मतदान किया. द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है. आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है.

कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव?

राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. आपको आसान भाषा में बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है. भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है. भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्यों के चुने गए विधायक और लोक सभा तथा राज्य सभा के सांसद अपने वोट डालते हैं. यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सांसद भाग नहीं लेते हैं. 

भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं करती है. जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं. यानि सांसद और विधायक वोट करते हैं. संसद में दोनों सदन लोकसभा-राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, लेकिन संसद में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते.

हर सांसद और विधायक के वोट का मूल्य तय होता है. हर राज्य के विधायक का वोट मूल्य अलग-अलग होता है. राज्य की आबादी के हिसाब से हर विधायक और सांसदों का मूल्य तय किया जाता है. उत्तर प्रदेश में 1 विधायक का वोट मूल्य सबसे ज्यादा 208 है.

जैसे उत्तर प्रदेश में कुल विधायक हैं 403, तो सभी विधायकों का कुल वोट मूल्य 83,824 होगा. वहीं सिक्किम में 1 विधायक का वोट मूल्य सबसे कम 7 है. 1 सांसद का वोट मूल्य 700 है. मतदान के बाद वोटों का मूल्य जोड़ा जाता है. सबसे ज्यादा वोटों के मूल्य मिलने वाला उम्मीदार विजयी घोषित कर दिया जाता है.

गुलाबी और हरे रंग का कॉन्सेप्ट समझिए

राष्ट्रपति चुनाव में सांसद हरी कलम से और विधायक गुलाबी रंग से अपनी वरीयता दर्ज करते हैं. मतलब ये कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसद हरे और विधायक गुलाबी रंग से वोट डालते हैं.

विधायकों द्वारा राज्यों मे डाले गए वोट और सभी मतपेटियों को फ्लाइट से दिल्ली लाया जाएगा. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लाइट में बैलेट बॉक्स को यात्रियों के रूप में बुक किया जाएगा क्योंकि सुरक्षा कारणों से उन्हें बैगेज एरिया नहीं रखा जाता है. 

राष्ट्रपति चुनाव के लिए की वोटिंग के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने मॉक ड्रिल की. रविवार को भोपाल और शिमला में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक वोटिंग की. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव है.

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