क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर लेता था रिश्वत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कर्मचारी निलंबित

क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट बंडल लिफ्टर निलंबित किया गया है. कोर्ट बंडल लिफ्टर को 'कोर्ट जमादार' भी कहा जाता है. उसकी वर्दी पर क्यूआर कोड पाया गया था.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 2, 2022, 10:00 AM IST
  • मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने की आरोपी पर कार्रवाई
  • न्यायमूर्ति अजीत सिंह के कोर्ट में थी आरोपी की ड्यूटी
क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर लेता था रिश्वत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कर्मचारी निलंबित

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिश्वत का अनोखा मामला सामने आया है. हाई कोर्ट के एक कर्मचारी पर आरोप है कि वह क्यूआर कोड के जरिए रिश्वत लेता था. आरोपी की तस्वीर वायरल होने के बाद यह मामला संज्ञान में आया. आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल कोर्ट परिसर के अंदर डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रिश्वत लेने के आरोप में एक कोर्ट बंडल लिफ्टर, जिसे 'कोर्ट जमादार' भी कहा जाता है, को निलंबित कर दिया गया है. आरोपी की वर्दी पर क्यूआर कोड लगा हुआ था. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंडल लिफ्टर को निलंबित कर दिया है.

जज ने की थी कार्रवाई की मांग
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने न्यायमूर्ति अजीत सिंह के 29 नवंबर के पत्र पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया, जिसमें अदालत जमादार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी. बता दें कि जमादार की ड्यूटी न्यायमूर्ति अजीत सिंह की अदालत के साथ थी. कोर्ट के जमादार राजेंद्र कुमार को वर्दी पहने और अदालत परिसर के अंदर पेटीएम क्यूआर कोड ले जाने की एक कथित तस्वीर हाल ही में उच्च न्यायालय के वकीलों के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में प्रसारित की गई थी.

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