हल्द्वानी में 5000 परिवारों का राहत, फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 5, 2023, 02:32 PM IST
  • सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 फरवरी को
  • अतिक्रमित जमीन पर हैं कई आवसीय घर, धार्मिक स्थल
हल्द्वानी में 5000 परिवारों का राहत, फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

हल्द्वानी: हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी. 

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 फरवरी को

उच्चतम न्यायालय ने साथ ही रेलवे तथा उत्तराखंड सरकार से हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा. रेलवे के मुताबिक, उसकी 29 एकड़ से अधिक भूमि पर 4,365 अतिक्रमण हैं. 

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने कहा कि यह एक ‘‘मानवीय मुद्दा’’ है और कोई यथोचित समाधान निकालने की जरूरत है. इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को नियत कर दी. 

अतिक्रमित जमीन पर हैं कई आवसीय घर, धार्मिक स्थल

उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस जारी कर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था. इस पर विरोध जताते हुए हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. 

निवासियों ने अपनी याचिका में दलील दी कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद विवादित आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है कि याचिकाकर्ताओं सहित निवासियों को लेकर कुछ कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है. बनभूलपुरा में रेलवे की कथित तौर पर अतिक्रमित 29 एकड़ से अधिक जमीन पर धार्मिक स्थल, स्कूल, कारोबारी प्रतिष्ठान और आवास हैं. 

(इनपुट- भाषा)

यह भी पढ़िए: Kanjhawala Murder: आरोपियों की मदद कर रहे थे ये दो लोग, पुलिस कर रही है तलाश

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़