Wrestlers Protest: यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग ने दर्ज कराया बयान, जानें अपडेट

बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 11, 2023, 02:02 PM IST
  • पहलवानों का यौन उत्पीड़न मामले में अपडेट
  • नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया
Wrestlers Protest: यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग ने दर्ज कराया बयान, जानें अपडेट

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी साझा की. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'नाबालिग महिला पहलवान का बुधवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आधिकारिक तौर पर बयान दर्ज किया गया.'

मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाएंगे छह महिला पहलवानों के बयान
अधिकारी ने कहा, 'निकट भविष्य में बाकी छह महिला पहलवानों के भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिए जाएंगे.' सीआरपीसी, 1973 में धारा 164 विशेष रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा इकबालिया बयान या बयान दर्ज करने से संबंधित है, जो बाद में इसे मामले की जांच या परीक्षण को संभालने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज देता है.

फिलहाल पुलिस ने नाबालिग समेत सभी सात महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिन्होंने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत शिकायत दर्ज कराई है. धारा 161 पुलिस द्वारा आयोजित गवाह परीक्षा पर केंद्रित है. संबंधित घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी. प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा प्रस्तुत एक याचिका का जवाब देते हुए, जांच की निगरानी और कथित पीड़ितों के बयानों को सीधे अदालत में दर्ज करने का अनुरोध करते हुए, न्यायाधीश ने पुलिस को नोटिस जारी किया.

टूर्नामेंट के दौरान पर यौन उत्पीड़न के कुछ मामले हुए थे?
अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, जब मामले पर आगे चर्चा की जाएगी. पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थीं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ शील भंग करने के अधिनियम के तहत दायर की गई है.

दूसरी प्राथमिकी वयस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की व्यापक जांच पर केंद्रित है और इसमें शालीनता भंग करने से संबंधित आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं शामिल हैं. इसके अलावा, अधिकारी ने खुलासा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन टूर्नामेंटों के बारे में विशिष्ट दस्तावेजों और सूचनाओं का अनुरोध किया गया था जिनमें शिकायतकर्ता शामिल थे. सूत्रों के अनुसार, 'यह पता चला है कि टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के कुछ मामले कथित तौर पर हुए थे, जहां सिंह कथित तौर पर मौजूद थे.'
(इनपुट- आईएएनएस)

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