EPFO तीसरी बार डेड लाइन बढ़ाई आगे, अब इस तारीख तक चुन सकते हैं ज्यादा पेंशन का विकल्प

EPFO Higher Pension: ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए डेडलाइन को तीसरी बार बढ़ाया गया है. पहले इसे बढ़ाकर 3 मई किया गया था और इसके बाद 26 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था. एक बार फिर ईपीएफओ ने बढ़ाया है और अब आवेदक 11 जुलाई तक ये काम निपटा सकते हैं. 

Written by - Manushri Bajpai | Last Updated : Jun 27, 2023, 01:26 PM IST
  • EPFO ने डेड लाइन बढ़ाई आगे
  • 11 जुलाई तक चुन सकेंगे ज्यादा पेंशन का विकल्प
EPFO तीसरी बार डेड लाइन बढ़ाई आगे, अब इस तारीख तक चुन सकते हैं ज्यादा पेंशन का विकल्प

नई दिल्ली: EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) का ऑप्शन चुनने का विकल्प दिया है. पहले इसके लिए आखिरी  26 जून तय की गई थी, जिसे अब एक बार फिर डेट को आगे बढ़ा दिया था. पीटीआई के अनुसार, ईपीएफओ ने राहत देते हुए अब इस विकल्प को चुनने के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है.

SC ने नवंबर 2022 को दिया था ये आदेश

श्रम मंत्रालय के अनुसार, EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में कहा था कि जो कर्मचारी 01 सितंबर 2014 से पहले या 01 सितंबर 2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं वो चार महीने के भीतर नए विकल्प चुन सकते हैं. जिसके बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया गया था.फिर दूसरी बार इसे बढ़ाकर 26 जून किया गया था. अब तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दिया गया है.

कौन कर सकता है आवेदन

जो कर्मचारियों 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में जुड़े थे और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए मान्य होंगे. वहीं, मान्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि का आवेदन करना जरूरी है.

2014 में हुआ था संशोधन 

नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने  Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को पहले के जैसे ही बरकरार रखा. 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया था. इसके साथ ही मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करने की इजाजत दे दी थी.

क्या मिलेगा फायदा

हायर पेंशन के विकल्प चुनने और ना चुनने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भी जान लें. बता दें ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो ज्यादा मासिक पेंशन चाहते हैं. इस योजना के जरिए उन्हे रिटायरमेंट पर एक साथ ज्यादा पेमेंट करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. हायर पेंशन ऑप्शन चुनने से से आपका EPF बैलेंस कम होगा, जबकि आपकी पेंशन बढ़ जाएगी. वहीं इस विकल्प को जो नहीं चुनता है उनका ईपीएफ में अच्छा फंड होगा. 

कैसे करें अप्लाई  

सबसे पहले ई -सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर क्लिक कर इशे ओपन करें.
इसके बाद होम पेज पर Pension on Higher Salary ऑप्शन पर क्लिक करें. 
इसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक नया पेज खुलेगा, जहां क्लिक हियर ऑप्शन दिखेगा. 
Click Here ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नए पेज पर आपसे UAN नंबर समेत अन्य जानकारी डालने को कहा जाएगा. 
आप  UAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर दें.
अब वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर इसे वेरिफाई कर लें.

ये भी पढ़ेंः पीएम मोदी आज भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें डिटेल

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़