New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से ED मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा झटका, जानें मामला
Advertisement

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से ED मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा झटका, जानें मामला

New Delhi: ED और सीबीआई मामले में पश्चिम बंगाल की मु्ख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.

 New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से ED मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा झटका, जानें मामला

New Delhi: तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच को रोकने से इनकार करने का फैसला सही किया था.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. जिसने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कथित घोटाले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी थी.

जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने कहा कि "केंद्रीय जांच एजेंसी को कथित घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है और वह अपनी जांच जारी रख सकती है."

28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अभिषेक बनर्जी के मामले को एक नई पीठ को सौंपने का आदेश दिया था. क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने एक टीवी साक्षात्कार में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को उनकी पीठ द्वारा निपटाए जाने के बारे में बात की थी.

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने जिन्होंने बनर्जी के मामले की नए सिरे से सुनवाई की और 18 मई को उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था. जिससे तृणमूल नेता ने सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी. आपको बता दें कि ईडी ने कहा है कि "उसके पास धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत व्यक्तियों की जांच करने की शक्तियां हैं." इस महीने की शुरुआत में ईडी ने इसी जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था.

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी और कई वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे के बदले नौकरी घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में नौकरी पाने के लिए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से टीएमसी नेताओं द्वारा कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए थे. ईडी मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है.

Zee Salaam

Trending news