Old Diesel and Petrol Car in Delhi: दिल्ली में हर साल दिवाली के मौके पर वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है. ऐसे में दिल्ली सरकार पहले ही कई तरह के उपायों को अपनाने लगती है. दिल्ली सरकार और पुलिस मिलकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी लगाम कस रही है. ऐसे में अगर आप दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों को इस्तेमाल की अनुमति नहीं है. 


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दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को आगाह किया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों पर पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही स्क्रैप भी कर दिया जाएगा. इसके संबंध में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में दस साल पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है. आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा


पुरानी गाड़ी है तो तुरंत करें यह काम
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "यह जानकारी में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं. परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चलाने या पकड़े जाने पर जब्त करने के लिए अभियान चला रही है. 


दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए तुरंत सौंप दिया जाएगा. सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो ड्राइव करें और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्क करें. इसमें आगे कहा गया है, "अगर किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैपर से तुरंत स्क्रैप करने का निर्देश दिया जाता है."


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