Challan For Wearing Wrong Helmet: लगभग-लगभग सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि दो-पहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान कट सकता है. बिना हेलमेट के दो-पहिया मोटर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का चालान कट सकता है. सरकार द्वारा इस नियम को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि हेलमेट पहनने से हादसे की स्थिति में दो-पहिया वाहन सवार व्यक्ति की जान को कम खतरा रहता है. इसीलिए, सभी को हेलमेट पहनकर ही दो-पहिया वाहन की सवारी करनी चाहिए. लेकिन, सिर्फ इतना काफी नहीं है. सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है. हेलमेट को सही तरीके से पहनना और सही हेलमेट पहनना भी जरूरी है. वरना हेलमेट पहनने पर भी दो हजार रुपये तक का चालान कट सकता है.


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अगर आपने सही हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहना है तो आपका चालान कट सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है. यह चालान 194D MVA के तहत कटेगा. वहीं, चालक के अगर ऐसा हेलमेट पहना है, जो BIS रजिस्टर्ड नहीं है या फिर डिफेक्टिव है तो भी 1000 रुपये का चालान कट सकता है. इस तरह सही हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनने पर कुल 2000 रुपये का चालान कट सकता है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में दो-पहिया वाहनों के लिए सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे.


ऑनलाइन चालान कैसे देखें?


सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं. 
'Check Online Service' ऑप्शन पर जाएं.
दिए गए Check Challan Status पर क्लिक करें. 
मांगी गई वाहन से जुड़ी जानकारी भरें.
कैप्चा भरें और Get details के ऑप्शन पर क्लिक करें.
अब चालान का स्टेटस दिख जाएगा.


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