Repainting Rules: कार जैसे-जैसे पुरानी होती जाती है, वैसे-वैसे ही उसका पेंट फेड होने लगता है. कई बार तो यह भी स्थिति बन जाती है कि कार को दोबारा से पेंट कराने की जरूरत पढ़ती है. हालांकि, जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आपको अपनी कार फिर से पेंट करानी पड़े, तो आपको कम से कम दो बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए वरना भविष्य में आपका भारी चालान कट सकता है. इस लेख में हम आपको इन्हीं दो बातों के बारे में जानकारी देंगे. अगर आपने कार को पेंट कराते समय इन बातों को ध्यान में रखा तो आपको चालान नहीं कटेगा.


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कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक एक ही कलर की कार से लोग बोर हो जाते हैं. ऐसे में वह चाहते हैं कि कोई नए कलर की कार हो. लेकिन, फिर जब वह पुरानी कार को फिर से पेंट कराते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना कार को किसी नए कलर में पेंट करा लिया जाए. हालांकि. ऐसा नहीं करना चाहिए. दरअसल, कार के कलर के बारे में कार की आरसी पर उल्लेख होता है. ऐसे में जब आप कार को किसी अन्य कलर में पेंट करा लेंगे तो वह आरसी में दर्ज जानकारी से मैच नहीं खाएगा.


वहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कार का कलर बदलवाना है तो उसके लिए आपको आरटीओ से परमिशन लेनी होगी. आरटीओ से परमिशन लेने के बाद आरसी में नए कलर की जानकारी दर्ज की जाएगी. इसके लिए आपको नई आरसी जारी की जाएगी. लेकिन, अगर आप बिना आरटीओ से अनुमति लिए कार का कलर बदलवाते हैं तो यह गैर-कानूनी माना जाएगा और आपको चालान कट सकता है.



इसीलिए, अगर आपने बिना आरटीओ की अनुमति के कार का कलर बदलवाने की गलती की तो कभी न कभी वह पकड़ में आ जाएगा और आपका चालान कट जाएगा.


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