कार में करवा दिया दूसरे रंग का पेंट तो होगा भारी जुर्माना! आज ही जान लें क्या कहता है नियम
Traffic Rules: यदि आप अपनी कार का रंग बदलते हैं, तो इसे कानूनी रूप से आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में दर्ज करवाना आवश्यक होता है. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार के रंग में बदलाव को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में अपडेट करना अनिवार्य है.
Traffic Rules: भारत में कारों पर पेंट या रंग बदलने से संबंधित नियम काफी सख्त हैं. यदि आप अपनी कार का रंग बदलते हैं, तो इसे कानूनी रूप से आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में दर्ज करवाना आवश्यक होता है. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार के रंग में बदलाव को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में अपडेट करना अनिवार्य है. यदि आप बिना सूचना दिए रंग बदलते हैं और इसे अपडेट नहीं करते, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नियम क्या कहता है?
कार का रंग बदलने पर आरटीओ को सूचित करें: यदि आप अपनी कार के मूल रंग को बदलकर किसी और रंग में पेंट करवाते हैं, तो इसे तुरंत आरटीओ के पास जाकर दर्ज कराना अनिवार्य होता है. इसके लिए आपको कार की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में बदलाव करना होगा.
रजिस्ट्रेशन में संशोधन: जब आप आरटीओ को सूचित करते हैं, तो वह आपकी कार के नए रंग को आपकी आरसी में दर्ज करेगा, जिसके बाद आपको नई आरसी मिलेगी। यह प्रक्रिया कानूनी रूप से कार के नए रंग को मान्यता देती है.
जुर्माना: यदि आप बिना आरटीओ को सूचित किए रंग बदलते हैं और पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में यह भी हो सकता है कि आपकी कार जब्त कर ली जाए.
इसलिए, यदि आप अपनी कार का रंग बदलने की सोच रहे हैं, तो आरटीओ में इसे दर्ज कराना जरूरी है ताकि आप किसी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बच सकें.