Delhi-NCR में आई पुरानी गाड़ियों की शामत! लोग ढूंढ-ढूंढकर कर रहे शिकायत, जब्त हो रहीं कारें
Old car in delhi: दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चला रही है. खास बात है कि इस अभियान में राजधानी दिल्ली के नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं और पुरानी गाड़ियों की शिकायत कर रहे हैं.
Old Diesel and Petrol Car in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों के लिए मुश्किलें आ गई हैं. सरकार 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चला रही है. खास बात है कि इस अभियान में राजधानी दिल्ली के नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं. दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग को रेजिडेंट वेलफेयर और मार्केट एसोसिएशनों से पुराने वाहनों को पार्क किए जाने की लगभग 2,000 शिकायतें मिली हैं. इतनी शिकायतें सिर्फ दो दिन के भीतर मिली हैं. विभाग ने अपने आसपास खड़े पुराने वाहनों की डिटेल्स बताने के लिए 8376050050 नंबर जारी किया था.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा. उच्चतम न्यायालय ने 2018 में आदेश दिया था कि दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों को इस्तेमाल की अनुमति नहीं है.
विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "नंबर जारी करने के दो दिनों के भीतर, हमें दिल्ली भर से 2,000 शिकायतें मिलीं. हालांकि, शिकायतों को सत्यापित करने की आवश्यकता है. लोग वाहनों की तस्वीरें भेज रहे हैं कि वे पुराने लग रहे हैं, लेकिन अब अधिकारियों को अपने डेटाबेस में वाहनों के पंजीकरण के विवरण को सत्यापित करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे वास्तव में पुराने हैं या नहीं."
पुरानी गाड़ी है तो तुरंत करें यह काम
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "यह जानकारी में आया है कि आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं. परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चलाने या पकड़े जाने पर जब्त करने के लिए अभियान चला रही है.
दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए तुरंत सौंप दिया जाएगा. सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो ड्राइव करें और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्क करें. इसमें आगे कहा गया है, "अगर किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैपर से तुरंत स्क्रैप करने का निर्देश दिया जाता है."
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