PUC certificate Challan: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है. इसके चलते दिल्ली सरकार और पुलिस मिलकर इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है. शहर प्रदूषण के लिए वाहनों के धुएं को भी जिम्मेदार माना जाता है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लिमिट से ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में चेतावनी भी जारी की है. पुलिस की मानें तो आपकी जरा सी लापरवाही के चलते 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है दिल्ली पुलिस की चेतावनी
दरअसल, वाहन चलाते समय हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन इंश्योरेंस और RC के अलावा PUC होना भी जरूरी है. पीयूसी को हम पॉलुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कहते हैं. दिल्ली में वाहन का वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर सीधा 10,000 रुपये का चालान है. इतना ही नहीं, जुर्माना के अलावा छह महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है या फिर यह दोनों हो सकते हैं.



पीयूसी को समय-समय पर रिन्यू करना होता है, जिसमें 50 से 100 रुपये का खर्चा आता है. लेकिन, बहुत से लोग एक्सपायर हो चुके पीयूसी या फिर बिना पीयूसी के ही वाहन चलाते हैं. 


दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि प्रदूषण जांच का खर्च- 60 से 100 रुपये. PUCC चालान का खर्च- 10000 रुपये और फेफड़ों की बीमारी. फैसला आपका कि क्या खर्च करना चाहते हैं. इसके अलावा, एक अन्य ट्वीट में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लिखा, "राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली पुलिस आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करती है. आइये, ट्रैफिक से होने वाले वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग का हिस्सा बनें."


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर