Old Vehicles Seizure: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने सोमवार को निर्देश दिया कि सड़क पर अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद खड़े किए गए वाहनों को जब्त करने और उन्हें नष्ट करने के लिए भेजने का काम बंद किया जाए. इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि परिवहन मंत्री (दिल्ली) की ओर से सोमवार को विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि पूरी कर चुके सड़क पर पार्क किए गए वाहनों को जब्त और नष्ट करना बंद कर दें.


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अवधि पूरी हो चुके वाहनों का चलाने पर रोक


अदालत के आदेशानुसार, पंजीकरण के 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसे वाहन सड़कों पर चलते पाए जाते हैं तो उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाता है.


कैलाश गहलोत ने दिया निर्देश


मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, 'यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि परिवहन विभाग पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान जारी रखे हुए है और उन्हें नष्ट करने के लिए भेज रहा है, फिर भले ही वह सड़क पर क्यों ना खड़े हों.' इसी के खिलाफ निर्देश जारी किया गया है.


इसका क्या मतलब?


यानी, अगर आपका 15 साल पुराना पेट्रोल व्हीकल और 10 साल पुराना डीजल वाहन रोड पर पार्क है और आप उसे लेकर सड़क पर नहीं चल रहे हैं तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा. इसका मतलब है कि जब तक आप ऐसे वाहनों को चलाएंगे नहीं, तब तक वह आपके पास रह सकता है.


(इनपुट- भाषा)