Driving Without DL: मोटर वाहन चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) का होना जरूरी है. अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के कार, बाइक या स्कूटर आदि चलाता है तो पुलिस चालान काट सकती है. मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, बिना DL कार चलाने पर 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. ऐसा उन लोगों के साथ भी हो सकता है, जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल जाते हैं और वाहन लेकर सड़क पर निकल जाते हैं. आम तौर पर ऐसी स्थिति में जब पुलिस रोकती है, तो वह ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने को लेकर चालान काट देती है. हालांकि, आप चाहें तो इससे बच सकते हैं.


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यहां गौर करने वाली दो बातें हैं. पहली यह कि अगर आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ही नहीं है और वाहन चलाते पड़के जाते हैं, तो चालान कटना तय है लेकिन अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है और उसे अपने साथ रखना भूल जाते हैं, तो आप चालान से बचते हैं. जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखने से छुटकारा मिल गया है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए बताते हैं.


अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसकी हार्ड कॉपी अपने साथ रखे बिनी भी सफर कर सकते हैं और पुलिस आपको चालान भी नहीं काटेगी. लेकिन, इसके लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी को डिजीलॉकर में अपलोड करना होगा. डिजीलॉकर सरकारी मोबाइल ऐप है. इसे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है. इसमें आप अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं.


डिजीलॉकर में अपलोड किए गए दस्तावेज सभी जगह एक्सेप्टेबल होते हैं. ऐसे में अगर आपको पुलिस रोकती है और डीएल दिखाने के लिए कहती है, तो आप उन्हें डिजीलॉकर में अपलोड की गई अपने डीएल की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. लेकिन, ध्यान रखें कि आप यातायात के सभी नियमों का पालन कर रहे हों और वहीं वाहन चला रहे हों, जहां पर चलाने की अनुमति हो.


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