Driving Without DL: सभी को यह बात पता होना चाहिए कि भारत में मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति के पास सरकार द्वारा जारी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वह मोटर वाहन नहीं चला सकता है. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. इसीलिए एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आपको मोटर वाहन चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा. इसे आरटीओ से बनावाया जाता है. उसके बाद ही आप मोटर वाहन चला सकते हैं. 


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डिजिलॉकर ऐप में अपलोड करें ड्राइविंग लाइसेंस


हालांकि, आपको ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने पास रखने की जरूरत नहीं रहेगी. आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भी रखा हो तब भी आप मोटर वाहन चला सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको कुछ खास इंतजाम करना होगा. दरअसल, सरकार की एक मोबाइल ऐप है, जिसका नाम डिजिलॉकर है. आपको यह डिजिलॉकर ऐप मोबाइल में डाउनलोड करनी है और उसके बाद अपने डीएल की सॉफ्ट कॉपी को डिजिलॉकर ऐप में अपलोड करना है. इसके बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर आराम से रख दें और जहां मर्जी चाहे वहां गाड़ी लेकर जाएं.


अगर आपसे कभी यातायात पुलिसकर्मी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें डिजिलॉकर ऐप में मौजूद अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. डिजिलॉकर ऐप में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें हमेशा माना जाता है. डिजिलॉकर लॉकर ऐप में आप अपने डीएल की सॉफ्ट कॉपी को ही नहीं बल्कि गाड़ी से जुड़े अन्य जरूरी डाक्यूमेंट्स को भी अपलोड करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें यातायात पुलिस को दिखा सकते हैं. इसीलिए, अपने डीएल की सॉफ्ट कॉपी को डिजिलॉकर ऐप में अपलोड करना न भूलें.


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