Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो अब नया लाइसेंस जारी करने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं.
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Driving License: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया है, तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको इसका सबसे आसान प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप बड़े आराम से DL बनवा सकते हैं.
1. FIR दर्ज करवाएं
सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस खोने की शिकायत दर्ज कराएं.
FIR की एक कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि यह आवेदन के समय आवश्यक होगी.
2. नजदीकी RTO कार्यालय जाएं
जिस RTO (Regional Transport Office) से आपका लाइसेंस जारी हुआ था, वहां संपर्क करें.
3. आवेदन फॉर्म भरें
RTO से "डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस" के लिए आवेदन पत्र (Form LLD) प्राप्त करें.
इसे ध्यानपूर्वक भरें और जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करें.
4. दस्तावेज तैयार करें
FIR की कॉपी
पहचान प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड)
पता प्रमाण (जैसे, बिजली बिल, राशन कार्ड)
पासपोर्ट साइज फोटो
पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी (यदि उपलब्ध हो)
5. फीस का भुगतान करें
डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें. यह शुल्क अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है.
6. बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन
RTO कार्यालय में आपकी फोटो और बायोमेट्रिक विवरण लिया जाएगा.
आपके दस्तावेज़ों की जांच और वेरिफिकेशन होगा.
7. डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करें
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा.
यह लाइसेंस आमतौर पर 7-15 कार्य दिवसों के भीतर मिल जाता है.
ऑनलाइन प्रोसेस (कुछ राज्यों में उपलब्ध)
परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
"डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस" का विकल्प चुनें.
फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, और फीस का भुगतान करें.
इसके बाद, लाइसेंस आपके पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा.