Car-Bike में नहीं है HSRP नंबर प्लेट तो रहें सावधान! नोएडा-गाजियाबाद में 16 फरवरी से मोटा चालान
Traffic challan news: अब बिना HSRP नंबर प्लेट की बाइक या कार चलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है. जिन वाहनों पर भी यह नंबर प्लेट नहीं होगी, उनका चालान काटा जाएगा. इसके तहत चालकों से 5 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा.
High Security Registration Plate: नोएडा-गाजियाबाद में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. अब बिना HSRP नंबर प्लेट की बाइक या कार चलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है. जिन वाहनों पर भी यह नंबर प्लेट नहीं होगी, उनका चालान काटा जाएगा. इसके तहत चालकों से 5 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. यह कार्रवाई 16 फरवरी से ही शुरू होने जा रही है. सिर्फ नोएडा ही नहीं, यह अभियान पड़ोसी शहर गाजियाबाद में भी चलाया जाएगा. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को अभियान शुरू करने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है.
क्या होती है HSRP नंबर प्लेट
HSRP का मतलब है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट. भारत में अब इस नंबर प्लेट को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. इन दिनों सभी नई कारों के साथ यही नंबर प्लेट दी जाती है. हालांकि पुराने वाहनों में यह नंबर प्लेट आपको खुद लगवानी होगी. इसके लिए आप कार शोरूम या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इस नंबर प्लेट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा 7 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है. इसे आसानी से हटाया या मिटाया नहीं जा सकेगा.
क्यों चलाया जा रहा अभियान
चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करने के उद्देश्य से, केंद्र ने अप्रैल 2019 से पहले भारत में बेचे गए सभी वाहनों को HSRP स्थापित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है. यूपी के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा है कि पंजीकृत वाहनों की विभिन्न श्रेणियों में HSRP लगाने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई थी, जो 15 फरवरी को समाप्त हो रही है.
पत्र में कहा गया है, "ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है, जिनमें निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद यानी 15 फरवरी के बाद हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाई गई है." नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने कहा, "यातायात विभाग निर्देश का पालन करेगा और 16 फरवरी से एचएसआरपी के बिना सभी वाहनों पर दोषपूर्ण नंबर प्लेट के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा."
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