Rules for Number Plate: सड़क पर वाहन चलाते समय आपको कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है. अपनी कार को लिमिट से ज्यादा मोडिफाई कराना गलत है ही, साथ ही नंबर प्लेट में किसी तरह का बदलाव करना भी भारी पड़ सकता है. अक्सर लोग अपनी गाड़ी या बाइक को स्टाइलिश दिखाने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर देते हैं. ऐसा करना गैरकानूनी है और आपका चालान कट सकता है. हाल ही में हैदराबाद में नंबर प्लेट से जुड़े नियमों को अनदेखा करने पर लाखों लोगों को चालान का सामना करना पड़ा है. 


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तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस साल नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या नंबर प्लेट न होने के चलते कुल 1,32,392 ई-चालान जारी किए हैं. इनमें से 97,756 चालान दोपहिया, 31,392 चार पहिया और 3,244 अन्य वाहनों के काटे गए. वाहन चालकों के खिलाफ 525 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए.  


दरअसल, छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल आपराधिक मामले में किया जा रहा था. ऐसे में पुलिस ने ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा, जिनमें नंबर प्लेट के नियमों का पालन नहीं किया गया हो. ये वाहन या तो नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या उनमें से अंक/अक्षर हटा देते हैं. छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों को ट्रैक करने में पुलिस को समस्या का सामना करना पड़ता है


आप न करना ऐसी गलती, जानें नंबर प्लेट का नियम
- अपने वाहन में हमेशा RTO से जारी नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें. 
- नंबर प्लेट के फॉन्ट के साथ किसी भी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. 
- अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाई जा रही हैं, उसे ही अपनी बाइक-कार में लगाएं
- नंबर प्लेट के साइज में कोई बदलाव न करें
- नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द न लिखवाएं


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