अब यातायात नियम तोड़े तो खैर नहीं, यहां ऑटोमेटिक तरीके से कटेंगे Challan
Challan: छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है. प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर अब एएनपीआर ई-डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़कों से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान कट जाएंगे.
Automatic Challan In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है. प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर अब एएनपीआर ई-डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़कों से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान कट जाएंगे. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, 'मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़ो को देखकर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिये थे.' दरअसल, सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फ़िटनेस के चलने वाली हैवी गाड़ियां भी हैं.
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में विभिन्न मार्गों पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए पहले चरण में नौ जगहों पर एएनपीआर कैमरा लगाए गए हैं, जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेर और ई-डिटेक्शन सिस्टम से जुड़े हैं. खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में भी एएनपीआर कैमरों की मदद से डेटा एकत्र करने की कवायद शुरू कर दी गई है. जल्द ही इन जगहों से गुजरने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी एएनपीआर सिस्टम के माध्यम से परिवहन विभाग को मिलने लगेगा.
इस सिस्टम से गाड़ियों की जानकारी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) कैमरा के माध्यम से ली जाएगी. जब कोई वाहन रोड से गुजरेगा तो उसकी तस्वीर आ जाएगी. जिस वाहन के पास कानूनी रूप से आवश्यक वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उसका रिकॉर्ड वाहन के डेटाबेस से हासिल कर लिया जाएगा और ई-डिटेक्शन पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से चालान कटेगा.
चालान एसएमएस के माध्यम से वाहन मालिक के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा. जब तक वाहन मालिक के द्वारा उस चालान का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा तब तक उस गाड़ी से संबंधित सभी काम सभी आरटीओ में प्रतिबंधित रहेंगे.
गौरतलब है कि किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए टैक्स देना, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (यदि परिवहन वाहन है तो), बीमा और सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जैसे वैध दस्तावेज होने अनिवार्य हैं तथा सभी वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. पर्सनल वाहनों के लिए फिटनेस और परमिट की आवश्यकता नहीं होती है.
(इनपुट- आईएएनएस)
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