Driving and Learner License Validity Extended: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी है. यह आदेश उन को राहत देने वाला है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की डेट जल्द ही खत्म होने वाली थी. सड़क मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है. यह आदेश आने के बाद जिन लाइसेंस की वैलिडिटी 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 को समाप्त हो रही थी, अब उन्हें 29 फरवरी 2024 तक वैध माना जाएगा. 


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लोगों को हो रही थी ये दिक्कतें


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यू कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. टेक्निकल इश्यू की वजह से लोग अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पा रहे थे. साथ ही लोगों को अपने लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील करने में दिक्कत हो रही थी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अपने ‘सारथी’ पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते यह फैसला लिया और लाइसेंस की वैधता बढ़ाई है. 



सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि 31 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 के बीच सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे देखने को मिले. इसकी वजह से लोगों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा. 


लोगों पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना


मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है. साथ ही इन लोगों पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा. बिना किसी जुर्माने के इन लोगों के लाइसेंस को वैध माना जाएगा.