Bike Safety Rules Kerala: एक ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए, केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने बाइक राइडर्स को टारगेट करते हुए एक नया नियम पेश किया है, जिसके अनुसार अब बाइक की पिछली सीट पर बैठे राइडर से बातचीत करना अब दंडनीय है. सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह निर्देश इस तरह के ध्यान भटकाने वाले व्यवहारों से पैदा होने वाले जोखिम को उजागर करता है. इस निर्देश का उल्लंघन करने पर विशिष्ट दंड का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि इससे बाइक राइडर का ध्यान ना भटके और रोड एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके.


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क्या है निर्देश 


निर्देश के अनुसार, पिलियन राइडर से बात करते समय राइडर्स के फोकस में कमी आ सकती है, जिससे निर्णय लेने में बाधा आ सकती है और रिस्पॉन्स टाइम में देरी हो सकती है. यह ध्यान भटकाने वाली बात सड़क की गंभीर स्थितियों और यातायात परिदृश्यों से ध्यान भटका सकती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है.


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दोपहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इससे सवार का ध्यान सड़क से हट जाता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है और स्थिति के लेकर अवेयरनेस कम हो जाती है. इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से राइडर जरूरी ट्रैफ़िक सिग्नल, पैदल यात्री या हर्डल को मिस कर सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा, बातचीत में शामिल होने के लिए अक्सर सिर को मोड़ना या पोजीशन को एडजस्ट करना शामिल होता है, जो बाइक को और अस्थिर कर सकता है और सवार के नियंत्रण को कम कर सकता है, खासकर हाई स्पीड पर या भारी ट्रैफ़िक में. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संयुक्त परिवहन आयुक्त के मनोज कुमार ने आरटीओ से इस व्यवहार के किसी भी मामले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया. हालांकि, अधिकारी अब इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस निर्देश को कैसे लागू किया जाएगा.