बदल गया VIP Car Number लेने का नियम, नीलामी प्रक्रिया में किया संशोधन
VIP Car Number: हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या (VIP car number) की नीलामी प्रक्रिया में संशोधन करते हुए 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य कर दिया है.
VIP Car Number Auction: हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या (VIP car number) की नीलामी प्रक्रिया में संशोधन करते हुए 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य कर दिया है. दरअसल, तीन महीने पहले (बीती 16 फरवरी को) एक व्यक्ति ने स्कूटर की पंजीकरण संख्या ‘एचपी 99-9999' के लिए 1.12 करोड़ रुपये की ऑनलाइन बोली लगाई थी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गया था.
यह घटना कोटखाई के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण की थी. बाद में पाया गया था कि बोली लगाने वाले ने सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की. इस घटना के बाद विभाग को सझम आया कि यह बड़ी परेशानी है. इसीलिए, विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.
अधिकारियों ने बताया कि नए दिशानिर्देशों के मुताबिक फैंसी नंबर के लिए इच्छुक आवेदकों को विशेष पंजीकरण चिह्न के आधार पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक न्यूनतम विशेष पंजीकरण शुल्क की 30 प्रतिशत राशि पहले ही जमा करनी पड़ेगी, तभी वह निलामी में बोली लगा पाएंगे. यह 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापस नहीं की जाएगी. हालांकि, इसे बोली की कुल राशि में समायोजित किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले किसी भी आवेदक को पंजीकरण शुल्क के रूप में 2,000 रुपये जमा करने होते थे.
परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप ने कहा कि पहले फेज में इसे (नीलामी की संशोधित प्रणाली) बैजनाथ और शिमला पंजीकरण परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) में लागू किया जाएगा. यहां सफल परीक्षण के बाद राज्यभर क अन्य आरटीए में इसे लागू किया जाएगा.
(इनपुट-भाषा)
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