नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक व्हीकल न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं बल्कि ये पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में भी अच्छे हैं. पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से बड़ी संख्या में लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में ईंधन वाले वाहनों के मुकाबले कम खर्च आता है. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स में बड़ी छूट पा सकते हैं.


आप भी लोन पर पा सकते हैं भारी छूट


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इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर कोई शख्स कार खरीदता है तो उसे लोन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है क्योंकि कार लग्जरी प्रोडक्ट में आती है. लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर नए सेक्शन 80ईईबी के तहत लोन पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. दरअसल भारत सरकार ने नए सेक्शन 80ईईबी को इसलिए जोड़ा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों.


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हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेक्शन 80ईईबी के तहत लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. टैक्स में ये छूट दो पहिया और चार पहिया दोनों तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उपलब्ध है.


धारा 80ईईबी के तहत छूट पाने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा:


- इस छूट का लाभ कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही उठा सकता है. इसका मतलब है कि केवल वही व्यक्ति जिसके पास पहले कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं रहा है, धारा 80ईईबी के तहत लोन में छूट पा सकता है.


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- ये छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से लेना होगा.


- टैक्स में मिलने वाली ये छूट बिजनेस के लिए नहीं होगी. टैक्स में छूट का लाभ केवल कोई व्यक्ति ही उठा सकता है.


- 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए लोन पर इनकम टैक्स की छूट हासिल की जा सकती है. धारा 80ईईबी के तहत टैक्स में छूट वित्त वर्ष 2020-2021 से ली जा सकती है.


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