Traffic Rules: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 'सबसे पहले सीट बेल्ट' ऑपरेशन के बारे में जन जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया है. सभी यातायात यूनिट्स को 10 दिन तक वाहन चालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया है. 10 दिन बाद बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों के साथ-साथ उनपर भी कार्रवाई की जाएगी, जो पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे. मुंबई ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों ने कहा कि ज्यादातर टैक्सियों में सीट बेल्ट नहीं हैं. इसलिए, जागरूकता पैदा करना कार्रवाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है. हालांकि, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों के बीच असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए. इसलिए, ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों ने सबसे पहले जनजागरूकता पैदा करने का फैसला किया है. यह कार्रवाई 11 नवंबर से शुरू होगी.


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बता दें कि मुंबई में 01 नवंबर यानी आज से पिछली सीट पर बैठे शख्स को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह नियम दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में पहले से ही लागू किया जा चुका है और इसकी पालन कराया जा रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों का 1,000 रूपये का चालान काट रही है. इस संबंध में पुलिस सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अभियान भी चला रही है. 


गौरतलब है कि चार सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री (54) की मौत हो गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने पीछे की सीट पर बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इसके बाद से सेफ्टी की खूब चर्चा हुई. इसके बाद ही, पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहने पर जोर देने के अभियान की शुरुआत हो गई.


इससे पहले बीते महीने ही सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से कार विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म को अनिवार्य करने का मसौदा जारी किया गया. इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा.


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