Traffic Rules: कार चलाने वाले सावधान! 1 नवंबर से नया ट्रैफिक नियम, एक गलती पर मोटा जुर्माना
Traffic Rules from 1 november: ट्रैफिक नियमों के पालन से आप चालान से भी बचते हैं और आपकी जान भी सुरक्षित रहती है. ऐसा ही एक नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है, जिसके उल्लंघन पर आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
Rear Seat Belt Compulsory in Mumbai: वाहन चलाते समय आपको कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है. ट्रैफिक नियमों के पालन से आप चालान से भी बचते हैं और आपकी जान भी सुरक्षित रहती है. ऐसा ही एक नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है, जिसके उल्लंघन पर आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. यह नियम सीट बेल्ट से जुड़ा है. दरअसल, मुंबई में 01 नवंबर से पिछली सीट पर बैठे शख्स को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह नियम दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में सख्ती से पालन किया जा रहा है.
दिल्ली में 1000 रुपये का चालान
सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर उन्हें 1,000 रूपये का जुर्माना ले रही है. इस संबंध में पुलिस सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अभियान भी चला रही है. अब तक सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों का बड़ी संख्या में चालान भी किया जा चुका है.
चार सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री (54) की मौत के बाद इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है. पुलिस के अनुसार पीछे की सीट पर बैठे मिस्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी.
सीट बेल्ट अलार्म होगा अनिवार्य
पिछले महीने सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है. इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट के अलार्म अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे.
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