Pan Card Latest News: पैन कार्ड (Pan card) रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा झटका है. अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार की ओर से जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पैन कार्ड सरकार की तरफ से कैंसिल किए जा सकते हैं. CBDT ने बताया है कि 61 करोड़ पैन कार्ड यूजर में से 48 करोड़ लोगों ने अबतक इसको अपने आधार कार्ड के साथ जोड़ा है. वहीं, 13 करोड़ लोगों ने अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है. 


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CBDT ने दी जानकारी
सीबीडीटी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 31 मार्च तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह कारोबार एवं कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने मीडिया के साथ बातचीत में यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है.


बेकार हो जाएगा पैन कार्ड
आपको बता दें केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए 31 मार्च, 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.


नहीं मिलेगा टैक्स का फायदा
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा है कि पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है. अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को कर लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा.


वित्त मंत्री ने बजट में किया था ऐलान
सीबीडीटी पिछले साल जारी एक परिपत्र में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा. इसमें आयकर रिटर्न न दाखिल कर पाना और लंबित रिटर्न का प्रसंस्करण न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा पहचानकर्ता बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में पैन को कारोबारी प्रतिष्ठान अब एक साझा पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे.


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