नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारक रिटायरमेंट के वक्त 50 हजार रुपये तक का गिफ्ट पा सकते हैं. इस गिफ्ट को पाने के लिए आपको अपने पीएफ खाते में कम से कम 20 सालों के लिए निवेश करना होगा.  हालांकि अब ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने एक ओर बड़ा फैसला लिया है.


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इस फैसले के अनुसार अगर कोई अंशधारक 20 साल से पहले दिव्यांग हो जाता है तब भी उसको रिटायरमेंट के वक्त 50 हजार रुपये का परमानेंट लाइफ बेनेफिट गिफ्ट मिलेगा. इसके अलावा अंशधारक की किसी कारण से मौत हो जाने पर उसके परिवार के सदस्य को 2.5 लाख रुपये देने की भी सलाह दी गई है. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इंप्लॉय डिपॉजिस्ट लिंक्ड बीमा स्कीम में संशोधन करने की बात कही है. 


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हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिज़नेस के मुताबिक, सीबीटी ने ईडीएलआई योजना, 1976 के पैरा 28 (4) में संशोधन किया गया है. इसके तहत अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (additional central provident fund commissioner) को अधिकार दिया गया ताकि वे ऑनलाइन छूट दे सकें. इससे 25,000 प्रतिष्ठानों के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा.


अपने यूएएन नंबर के जरिए आप अपने सभी पीएफ खातों को लिंक कर सकते हैं. नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. पीएफ खाता खुलते ही आपको बाई डिफॉल्ट बीमा भी मिल जाता है. EDLI योजना के तहत आपके पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है. यह योजना है Employees Deposit Linked Insurance (EDLI).


पीएफ से पैसा निकालना भी अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. खास परिस्थितियों में आप आसानी से तय सीमा तक रकम निकाल सकते हैं. मकान खरीदने, बनाने, मकान की रीपेमेंट, बीमारी, उच्च शिक्षा, शादी आदि के लिए पैसे की जरूरत होती है. ऐसी जरूरतों के लिए आप अपनी जमा राशि की 90 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं.