ATM से Cash निकालना हुआ महंगा, फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा 21 रुपये चार्ज
ATM Cash Withdrawal: ATM से कैश बार-बार कैश निकालते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ATM से फ्री लिमिट के बाद लेन-देन पर फीस बढ़ा दी है.
नई दिल्ली: ATM Cash Withdrawal: ATM से कैश बार-बार कैश निकालते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ATM से फ्री लिमिट के बाद लेन-देन पर फीस बढ़ा दी है. RBI ने बैंकों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए ATM ट्रांजैक्शन के चार्ज में बढ़ोतरी करने की इजाजत दे दी है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा.
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ATM से पैसे निकालना महंगा
अभी ग्राहकों को अपने बैंक के ATM से महीने में 5 बार फ्री लेन-देन की इजाजत है, जबकि मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के ATM से 3 ट्रांजैक्शन फ्री है और नॉन मेट्रो शहर में दूसरे बैंक के ATM से 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं. इस फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेन-देन शामिल हैं. इस सीमा के बाद अगर ग्राहक ATM से कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपये देने होंगे, जो कि अबतक 20 रुपये थे. RBI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों पर ये फीस 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी.
ATM इंटरचेंज फीस भी बढ़ाने की इजाजत
इसके अलावा RBI ने ATM को लगाने और उसके मेनटेनेंस पर होने वाले खर्चों को देखते हुए करीब 9 साल के बाद इंटरचेंज फीस में भी बढ़ोतरी करने की इजाजत दे दी है. RBI ने इंटरचेंज फीस को किसी वित्तीय लेन-देन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया है, गैर वित्तीय लेन-देन के लिए फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है.
ये नए चार्जेस 1 अगस्त, 2021 से लागू हो जाएंगे.
क्या होती है इंटरचेंज फीस
जब कोई एक बैंक (Card issuing bank) का ग्राहक किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करता है, तब कार्ड जारी करने वाला बैंक, ATM ऑपरेटर को एक फीस चुकाता है जिसे इंटरचेंज फीस कहते हैं. अभी ये इंटरचेंज फीस वित्तीय लेन-देन के लिए 15 रुपये है और गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है, जिसे बढ़ाकर 17 रुपये और 6 रुपये कर दिया गया है. दरअसल, ATM ऑपरेटर्स काफी समय से इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बैंक्स सहमति नहीं बना पा रहे थे. अब फीस बढ़ गई है तो इसका बोझ ग्राहकों पर पड़ेगा.
9 साल बाद बढ़ाई गई फीस
आपको बता दें कि RBI ने जून 2019 में ATM लेन-देन के लिए इंटरचेंज स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ ATM चार्ज और फीस के इस पूरे मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया था. RBI के मुताबिक 'समिति की सिफारिशों की व्यापक जांच की गई है, यह भी देखा गया है कि ATM लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में आखिरी बार बदलाव अगस्त 2012 में किया गया था, जबकि ग्राहकों द्वारा देय शुल्कों को अंतिम बार अगस्त 2014 में संशोधित किया गया था. इस प्रकार इन शुल्कों को अंतिम बार बदले जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है.
दो साल पहले RBI ने फ्री ट्रांजैक्शन को लेकर सफाई दी थी, जिसमें ये बताया था कि ATM में कौन से ट्रांजैक्शन फ्री है और कौन सा नहीं.
इसे ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा- (दूसरे बैंक का ATM)
अगर ATM खराब है तो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा
नो कैश है तो ट्रांजैक्शन नहीं गिना जाएगा
गलत PIN डालना भी ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा
फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पर RBI (जिस बैंक का कार्ड उसी का ATM)
-बैलेंस की जांच करना जांचना फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं गिना आएगा
-फंड ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं
-ATM से चेक बुक अर्ज़ी देना भी फ्री लिमिट में नहीं होगा
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